सपा नेता की मुश्किलें बढ़ीं, यूपी सरकार ने कहा- सात साल नहीं उम्र कैद हो सजा, अब 24 सितंबर को सुनवाई

Former SP MLA Irfan Solanki Case

Former SP MLA Irfan Solanki Case

प्रयागराज: Former SP MLA Irfan Solanki Case: कानपुर की सीसामऊ सीट से सपा विधायक रहे इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान सोलंकी को मकान पर कब्जे की कोशिश में आगजनी के मामले में मिली की सजा सजा बढ़ाने की मांग में राज्य सरकार ने अपील की है. अपील में सपा विधायक सहित अन्य आरोपियों को षड्यंत्र के आरोप में बरी करने के आदेश को चुनौती भी दी है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और इरफान सोलंकी की अपीलों पर एकसाथ सुनवाई के लिए साथ सुनवाई के लिए 24 सितंबर की तारीख तय की है. यह आदेश न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता एवं न्यायमूर्ति सुरेंद्र सिंह की खंडपीठ ने दिया है.

कानपुर की विशेष अदालत ने जाजमऊ की डिफेंस कॉलोनी में फातिमा नामक महिला का घर जलाने के मामले में दोषी करार देते हुए गत 7 जून 2024 को सपा विधायक इरफान सोलंकी समेत पांच लोगों को सात साल कैद व‌ जुर्माने की सजा सुनाई थी. वह महाराजगंज जेल में बंद है. स्पेशल कोर्ट ने इसी मामले में षड्यंत्र के आरोप में इरफान सोलंकी को बरी कर दिया है. राज्य सरकार ने अपील में 7 साल कैद की सजा को उम्रकैद में तब्दील करने की मांग की है.

राज्य सरकार ने षड्यंत्र के मामले में सोलंकी को बरी करने के आदेश के खिलाफ भी अपील दाखिल की है. तीनों अपीलों की एक साथ सुनवाई होगी. हालांकि इससे पहले सोलंकी की अपील पर राज्य सरकार ने जवाबी हलफनामा दाखिल किया और पूर्व विधायक की अपील खारिज करने की मांग की. सोलंकी की अपील में विशेष अदालत कानपुर नगर द्वारा दी गई सात साल कैद व जुर्माने की सजा को रद्द किए जाने की मांग की गई है. इसके अलावा अंतिम निर्णय तक सजा पर रोक लगाने और जमानत पर रिहा किए जाने की भी मांग की गई है.

यह भी पढ़ें:

गजब! गूगल से पूछा क्राइम का तरीका, फिर गूगल ने ही युवक को भिजवा दिया जेल

पॉवर हाउस में वरिष्ठ लिपिक ने फांसी लगाकर की खुदकुशी, दो महीने बाद होने वाली थी बेटी की शादी

दिल्ली CM बनने जा रहीं आतिशी UP की बहू, कौन है पति-ससुर, कहां है ससुराल, निजी जीवन से जुड़ी खास बातें जानिए